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जानियें, आसाराम रेप केस से जुड़ी हर बात, कब-कब क्या हुआ?

khaskhabar.com : बुधवार, 25 अप्रैल 2018 08:53 AM (IST)
जानियें, आसाराम रेप केस से जुड़ी हर बात, कब-कब क्या हुआ?
जोधपुर। नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम पर कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। उनके अनुयायियों के साथ-साथ देशभर के लोगों की नजरें जोधपुर की विशेष अदालत के फैसले पर टिकी हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल के भीतर ही आसाराम पर फैसला सुनाया जाएगा। साल 2013 में शाहजहांपुर की 16 साल की लडक़ी ने आसाराम पर उनके जोधपुर आश्रम में बलात्कार करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था, जिसे बाद में जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद से वह जेल में बंद हैं। अब देखना यह है कि क्या आसाराम को सजा होती है या वह बरी होगा।

जानें, कब क्या हुआ

15 अगस्त 2013: जोधपुर के निकट मणाई गांव के पास एक फार्म हाउस में आसाराम ने एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीडऩ किया था।

19 अगस्त 2013: पीडि़ता और उसके माता-पिता ने नई दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में रात के 11 बजकर 55 मिनट पर आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसी रात 1 बजकर 5 मिनट पर पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल कराया और 2 बजकर 45 मिनट पर मुकदमा दर्ज किया।

20 अगस्त 2013: धारा 164 के तहत पीडि़ता के बयान दर्ज कराए गए। दिल्ली के कमला नगर थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को जोधपुर भेजा गया।

21 अगस्त 2013: जोधपुर पुलिस ने शाम सवा 6 बजे मामला दर्ज किया। आसाराम के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 342, 376, 354 (ए), 506, 509 व 134 के तहत मामला दर्ज किया गया।

31 अगस्त 2013: मामला दर्ज करने बाद जोधपुर पुलिस की एक टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आसाराम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और जेजेए की धारा 23 व 26 के तहत मामला दर्ज किया गया।

6 नवम्बर 2013: पुलिस ने आसाराम के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 29 नवम्बर को इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लिया।

13 फरवरी 2014: कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी आसाराम और सहआरोपी शिल्पी, शरद, प्रकाश के खिलाफ आरोप तय किए।

19 मार्च 2014 से 6 अगस्त 2016: इस दौरान अभियोजन पक्ष ने अपनी तरफ से 44 गवाहों की गवाही कराई और साथ ही कोर्ट में 160 दस्तावेज पेश किए गए।

4 अक्टूबर 2016: कोर्ट में आसाराम के बयान दर्ज किए गए।

22 नवम्बर 2016 से 11 अक्टूबर 2017: इस अवधि में बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष 31 गवाहों के बयान दर्ज कराए और साथ ही 225 दस्तावेज प्रस्तुत किए।

7 अप्रैल 2018: इस मामले में विशेष एससी-एसटी कोर्ट में बहस पूरी हुई और कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसले के लिए 25 अप्रैल तय कर दी।

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