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कर्नाटक : पुलिसकर्मी पर सौतेली बेटियों के साथ दुष्कर्म का आरोप, पत्नी ने की सीबीआई जांच की मांग

बेंगलुरू। एक चौंकाने वाली घटना में, कर्नाटक पुलिस विभाग से जुड़े एक पुलिस निरीक्षक पर अपनी सौतेली बेटियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। उनकी पत्नी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पत्नी की याचिका के आधार पर न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ पहले ही इस संबंध में सरकार को नोटिस जारी कर चुकी है। आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर की पहचान टी.आर. श्रीनिवास के रूप में हुई है।
पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 2005 में अपने पहले पति से अलग हो गई थी। फिर वह श्रीनिवास से मिली थी।
आरोपी श्रीनिवास ने 2012 में उससे शादी कर ली और वादा किया कि वह पहली शादी से उसकी दो बेटियों की देखभाल करेगा।
शादी के कुछ साल बाद ही आरोपी का उसके प्रति रवैया बदल गया। उसने आरोप लगाया कि उसने उसे घर पर अश्लील फिल्में देखने के लिए मजबूर किया। पूछताछ करने पर उसने उसे रस्सी से बांध दिया और मारपीट की।
पीड़िता ने शिकायत की है कि आरोपी ने उसकी बहन को गर्भवती कर दिया और जब वह घर पर नहीं थी, तो उसने उसकी बेटियों के साथ भी दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि एक जून को जेसी नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी के साथ मिलीभगत कर उसके खिलाफ ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कर लिया है।
गृह विभाग इस मुद्दे पर फैसला लेने जा रहा है और इस संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।
--आईएएनएस
पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 2005 में अपने पहले पति से अलग हो गई थी। फिर वह श्रीनिवास से मिली थी।
आरोपी श्रीनिवास ने 2012 में उससे शादी कर ली और वादा किया कि वह पहली शादी से उसकी दो बेटियों की देखभाल करेगा।
शादी के कुछ साल बाद ही आरोपी का उसके प्रति रवैया बदल गया। उसने आरोप लगाया कि उसने उसे घर पर अश्लील फिल्में देखने के लिए मजबूर किया। पूछताछ करने पर उसने उसे रस्सी से बांध दिया और मारपीट की।
पीड़िता ने शिकायत की है कि आरोपी ने उसकी बहन को गर्भवती कर दिया और जब वह घर पर नहीं थी, तो उसने उसकी बेटियों के साथ भी दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि एक जून को जेसी नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी के साथ मिलीभगत कर उसके खिलाफ ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कर लिया है।
गृह विभाग इस मुद्दे पर फैसला लेने जा रहा है और इस संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।
--आईएएनएस
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