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बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को सजा-ए-मौत

जयपुर। राजस्थान में झुंझुनू पोक्सो (बाल यौन अपराध एंव संरक्षण) अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक आरोपी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। अपराधी ने दो अगस्त को एक बच्ची से दुष्कर्म किया था। पोक्सो अदालत में विशेष लोक अभियोजक नंद किशोर ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि अदालत में चालान पेश होने के 20 दिन के अंदर दुष्कर्म के अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई हो।
किशोर ने कहा कि दौसा निवासी आरोपी विनोद बंजारा (23) बर्तन बेचता था।
आरोपी ने दो अगस्त को एक बच्ची से उस समय दुष्कर्म किया जब उसके नाना-नानी वहां नहीं थे।
किशोर ने कहा, "मामले की जांच के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से आरोपी की पहचान की गई और उसे तीन अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया जहां उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।"
किशोर ने कहा कि बंजारा की पत्नी ने सात दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया है।
--आईएएनएस
किशोर ने कहा कि दौसा निवासी आरोपी विनोद बंजारा (23) बर्तन बेचता था।
आरोपी ने दो अगस्त को एक बच्ची से उस समय दुष्कर्म किया जब उसके नाना-नानी वहां नहीं थे।
किशोर ने कहा, "मामले की जांच के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से आरोपी की पहचान की गई और उसे तीन अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया जहां उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।"
किशोर ने कहा कि बंजारा की पत्नी ने सात दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया है।
--आईएएनएस
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