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हाई कोर्ट की डबल बैंच ने दिया जयपुर डिस्कॉम के पक्ष में फैसला... यहां पढ़ें क्या है फैसला
जयपुर। उच्च न्यायालय की डबल बैंच द्वारा मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सिंगल बैंच में दायर याचिका को निरस्त करते हुए एकल पीठ द्वारा मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष में दिए गए निर्णय को भी खारिज कर दिया गया है तथा निगम पर लगाए दो लाख रुपए की जुर्माना राशि को भी निरस्त कर दिया गया है।
जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य सीएलआरसी पर मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। कंपनी द्वारा कार्य को ठीक प्रकार से संपादित नहीं करने के कारण निगम के अभियंताओं ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से कार्यों को ठीक करने के लिए निर्देशित किया, लेकिन कंपनी ने कार्यों को ठीक नहीं किया। कंपनी ने केवल सुपरवाइजरों को बदल कर काम को ठीक किया हुआ बताकर औपचारिकता पूर्ण कर ली। कंपनी ने अधिकतर स्थानों पर केबल सही तरीके से उचित गहराई पर नहीं डाली एवं कुछ स्थानों पर केबल खुली छोड़ी गई, जिससे आम जन को असुविधा होने के साथ ही जानमाल का खतरा भी बना रहा।
जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य सीएलआरसी पर मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। कंपनी द्वारा कार्य को ठीक प्रकार से संपादित नहीं करने के कारण निगम के अभियंताओं ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से कार्यों को ठीक करने के लिए निर्देशित किया, लेकिन कंपनी ने कार्यों को ठीक नहीं किया। कंपनी ने केवल सुपरवाइजरों को बदल कर काम को ठीक किया हुआ बताकर औपचारिकता पूर्ण कर ली। कंपनी ने अधिकतर स्थानों पर केबल सही तरीके से उचित गहराई पर नहीं डाली एवं कुछ स्थानों पर केबल खुली छोड़ी गई, जिससे आम जन को असुविधा होने के साथ ही जानमाल का खतरा भी बना रहा।
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