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अनुपस्थित होने के कारण कर्मचारी को अभियुक्त बनाने की अफवाह निराधार : गल्होत्रा
जयपुर। आपराधिक कानूनों की किसी भी अवधारणा के अनुसार कार्यालय से अनुपस्थित होने मात्र के कारण संबंधित कर्मचारी को किसी भी आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। यह बात पुलिस महानिदेशक ओ.पी. गल्होत्रा ने कही।
गल्होत्रा से पिछले दिनों मिले कुछ प्रतिनिधिमंडलों से हुई वार्ता के दौरान कहा कि यह प्रतीत हुआ है कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं में अवकाश पर रहे कर्मचारियों को पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाए जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है। महानिदेशक ने यह स्पष्ट किया है कि यह दुष्प्रचार भ्रामक व पूर्णतः तथ्यहीन है। कार्यालय से मात्र अनुपस्थिति के कारण किसी कर्मचारी को आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त बनाने की अफवाह पूर्णतः निराधार है।
गल्होत्रा से पिछले दिनों मिले कुछ प्रतिनिधिमंडलों से हुई वार्ता के दौरान कहा कि यह प्रतीत हुआ है कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं में अवकाश पर रहे कर्मचारियों को पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाए जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है। महानिदेशक ने यह स्पष्ट किया है कि यह दुष्प्रचार भ्रामक व पूर्णतः तथ्यहीन है। कार्यालय से मात्र अनुपस्थिति के कारण किसी कर्मचारी को आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त बनाने की अफवाह पूर्णतः निराधार है।
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