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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल के कारावास की सजा

khaskhabar.com : बुधवार, 18 जनवरी 2017 09:09 AM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल के कारावास की सजा
नागौर। विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) मेड़ता ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपित को पोक्सो एक्ट में दस साल के कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम खेड़ा किशनपुरा निवासी पीडि़त बालिका के पिता ने 19 जुलाई 2014 को मेड़ता पुलिस थाना में ग्राम छापरी खुद हाल मेड़ता रोड निवासी खुशवंत सिंह उर्फ खुशवंत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया कि 18 जुलाई को उसकी नाबालिग पुत्री अपने गांव से रोजाना की तरह ही बस में बैठकर स्कूल जा रही थी। मोररा चौराहा पर आरोपित खुशवंत उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर बाइक पर बैठाकर डेगाना ले गया। फिर जयपुर ले जाकर दुष्कर्म किया। मेड़ता पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी खुशवंत एवं महिपाल के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों बयान दर्ज किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी महिपाल को उनमोचित कर दिया गया। विशिष्ट न्यायाधीश सिद्धेश्वरपुरी ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद खुशवंत को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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