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चुनावी खर्च पर उच्च अधिकारियों की रहेगी कड़ी नजर : जिला निर्वाचन अधिकारी

पंचकूला। जिला निर्वाचन अधिकारी एंव उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता की अनुपालना, चुनावी खर्च एवं मीडिया में विज्ञापनों के प्रकाशन आदि पर उच्च अधिकरियों की कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये की राशि अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है। ऐसे में उम्मीदवार को नामांकन.पत्र भरने से पहले अलग से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा और चुनाव से संबधित हर प्रकार का खर्च इसी बैंक खाते से करना होगा। उम्मीदवार द्वारा 1० हजार रूपये तक का खर्च नकद किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर दिया जाएगा। इसमें उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन व्यय से संबधित प्राप्त राशि तथा खर्च का विवरण अलग.अलग रखना होगा। चुनाव खर्च की देख.रेख के लिए आयोग द्वारा चुनाव व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं। चुनाव प्रचार की अवधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा तीन बार अपने खर्च के रजिस्टर की पड़ताल चुनाव व्यय पर्यवेक्षक द्वारा बताई गई निर्धारित तिथि व समय पर करवाई जानी होगी अन्यथा उसे नोटिस दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार यदि बैंक से 1० लाख रूपये से अधिक की नकद निकासी होती है तो उसकी सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी जाएगी और आयकर विभाग द्वारा इस तरह की नकद लेन.देन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि एक लाख रूपये से अधिक का लेन.देन या एक खाते से दूसरे खाते में इतनी धनराशि भेजी जाती है और ऐसा लेन.देन संदिग्ध लगता है तो उसकी सूचना भी आयकर विभाग को तुरंत दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सहकारी बैंको के लेन.देन पर भी विशेष नजर रहेगी। आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक नागरिकों से अनुरोध है कि यदि वे 5० हजार रूपये या इससे अधिक नकद राशि साथ लेकर चल रहे हैं तो उससे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज साथ में रखें ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार के लिए पेम्फलेट आदि सामग्री छपवाई जाती है तो उस पर प्रकाशक तथा मुद्रक की जानकारी दर्ज होनी चाहिए। यदि प्रचार सामग्री पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम, पता नहीं होगा तो उनके विरूद्ध कारवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान सी.विजिल मोबाइल एप के माध्यम से राजनीतिक दल या उम्मीदवार और आमजन आदर्श आचार संहिता के उल्ंलघन की शिकायत दर्ज करवा सकते है। एप पर फोटो खिंचकर या वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते है। वोटर हेल्पलाइन नंबर.1950 पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर दिया जाएगा। इसमें उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन व्यय से संबधित प्राप्त राशि तथा खर्च का विवरण अलग.अलग रखना होगा। चुनाव खर्च की देख.रेख के लिए आयोग द्वारा चुनाव व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं। चुनाव प्रचार की अवधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा तीन बार अपने खर्च के रजिस्टर की पड़ताल चुनाव व्यय पर्यवेक्षक द्वारा बताई गई निर्धारित तिथि व समय पर करवाई जानी होगी अन्यथा उसे नोटिस दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार यदि बैंक से 1० लाख रूपये से अधिक की नकद निकासी होती है तो उसकी सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी जाएगी और आयकर विभाग द्वारा इस तरह की नकद लेन.देन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि एक लाख रूपये से अधिक का लेन.देन या एक खाते से दूसरे खाते में इतनी धनराशि भेजी जाती है और ऐसा लेन.देन संदिग्ध लगता है तो उसकी सूचना भी आयकर विभाग को तुरंत दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सहकारी बैंको के लेन.देन पर भी विशेष नजर रहेगी। आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक नागरिकों से अनुरोध है कि यदि वे 5० हजार रूपये या इससे अधिक नकद राशि साथ लेकर चल रहे हैं तो उससे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज साथ में रखें ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार के लिए पेम्फलेट आदि सामग्री छपवाई जाती है तो उस पर प्रकाशक तथा मुद्रक की जानकारी दर्ज होनी चाहिए। यदि प्रचार सामग्री पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम, पता नहीं होगा तो उनके विरूद्ध कारवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान सी.विजिल मोबाइल एप के माध्यम से राजनीतिक दल या उम्मीदवार और आमजन आदर्श आचार संहिता के उल्ंलघन की शिकायत दर्ज करवा सकते है। एप पर फोटो खिंचकर या वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते है। वोटर हेल्पलाइन नंबर.1950 पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं।
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