Advertisement
HC का हेराल्ड हाउस पर 22 तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को राहत देते हुए गुरुवार को एक अंतरिम निर्देश में 22 नवंबर तक हेराल्ड हाउस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस से नेशनल हेराल्ड प्रकाशित होता है। केंद्र द्वारा 30 अक्टूबर को हेराल्ड हाउस खाली कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली एजेएल की यचिका पर न्यायमूर्ति सुनील गौर का यह आदेश आया है।
एजेएल ने आरोप लगाया है कि सरकार का 30 अक्टूबर का आदेश 'अवैध, असंवैधानिक, मनमाना और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहलाल नेहरू की विरासत को जानबूझकर बर्बाद करने की कोशिश है।
शहरी विकास मंत्रालय ने कहा था कि एजेएल को दिए गए 56 साल पुराने पट्टे की अवधि खत्म हो गई है और एजेएल को 15 नवंबर तक परिसर खाली करने को कहा था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को अदालत को आश्वस्त किया कि वह परिसर का कब्जा नहीं लेगी, केवल इमारत को खाली कराने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी।
शहरी विकास मंत्रालय ने कहा था कि एजेएल को दिए गए 56 साल पुराने पट्टे की अवधि खत्म हो गई है और एजेएल को 15 नवंबर तक परिसर खाली करने को कहा था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को अदालत को आश्वस्त किया कि वह परिसर का कब्जा नहीं लेगी, केवल इमारत को खाली कराने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
प्रमुख खबरें
Advertisement