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लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई को
रांची। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को जमानत के लिए और इंतजार करना होगा क्योंकि झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टाल दी।
13 जून को लालू प्रसाद यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। न्यायाधीश अपरेश सिंह ने लालू से कहा है कि वह अपना मामला 12 जुलाई को पेश करें।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
पिछली सुनवाई में, अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा था कि वह लालू प्रसाद की याचिका पर जवाब पेश करे। सीबीआई ने शुक्रवार को जवाब पेश किया। सूत्रों के मुताबिक, ब्यरो ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया है।
चारा घोटाला मामलों में दोषी लालू प्रसाद यादव को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
उन्हें वर्तमान में रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आरआईएमएस) के भुगतान वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
(आईएएनएस)
13 जून को लालू प्रसाद यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। न्यायाधीश अपरेश सिंह ने लालू से कहा है कि वह अपना मामला 12 जुलाई को पेश करें।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
पिछली सुनवाई में, अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा था कि वह लालू प्रसाद की याचिका पर जवाब पेश करे। सीबीआई ने शुक्रवार को जवाब पेश किया। सूत्रों के मुताबिक, ब्यरो ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया है।
चारा घोटाला मामलों में दोषी लालू प्रसाद यादव को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
उन्हें वर्तमान में रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आरआईएमएस) के भुगतान वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
(आईएएनएस)
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