Haryana: Changes in the rules: 21-year-old dependents will continue the railway pass facility-m.khaskhabar.com
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नियमों में बदलाव: 21 वर्ष उम्र के आश्रितों को जारी रहेगी रेलवे पास सुविधा

khaskhabar.com : बुधवार, 27 दिसम्बर 2017 4:55 PM (IST)
नियमों में बदलाव: 21 वर्ष उम्र के आश्रितों को जारी रहेगी रेलवे पास सुविधा
अम्बाला। परिवार पर आश्रित रेलकर्मियों के बेटों को अब बेटियों की तरह यात्रा पास की सुविधा दी जाएगी। रेलवे ने कर्मचारियों के बेटों को रेलवे पास देने का फैसला किया है, जो 21 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ बेटियों तक ही सीमित थी। रेलवे बोर्ड ने परिजनों से मिले सुझाव पर नियम बदले हैं।

पुराने नियम अनुसार पढ़ाई पूरी होने पर या 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बेटों को रेलवे पास की सुविधा नहीं मिलती थी।

रेलवे बोर्ड के वेलफेयर निदेशक द्वारा गत दिवस जारी निर्देशों में रेलवे पास के नियम 1986 1993 में बदलाव का उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत अब रेलकर्मी नौकरी में हो या सेवानिवृत हो गया हो, आश्रित बेटों को रेलवे पास की सुविधा मिलेगी। इस निर्णय को तुरंत अमल में लाने के निर्देश सभी महाप्रबंधक मंडल रेल प्रबंधक को दे दिए गए हैं।

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