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प्रवासी श्रमिकों को पुलिस स्टेशन से चरित्र का सत्यापन करवाना जरूरी
प्रवासी श्रमिकों को पुलिस स्टेशन से चरित्र का सत्यापन करवाना जरूरी
हमीरपुर। जिला दंडाधिकारी हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किए हैं।
आदेश के अनुसार प्रवासी श्रमिकों पर लगाम लगाना जरूरी है, ताकि समाज विरोधी तत्व नौकरी पाने की आड़ में जिले के नागरिकों को नुकसान न पहुंचा सकें। ऐसे सभी प्रवासी श्रमिक जो संबंधित पुलिस स्टेशन से अपने चरित्र का सत्यापन करवाए बिना व उनसे आईडी कार्ड लिए बिना आजीविका कमाने के लिए जिला हमीरपुर में छोटे-मोटे व्यवसायों में कार्यरत हैं। आदेश के अनुसार बहुत से गैर हिमाचली अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से जैसे रेहड़ी, फहड़ी वाले, शॉल बेचने वाले, मोची तथा ठेकेदरों के पास विभिन्न प्रकार के छोटे-मोटे कार्यों में मजदूरी करने के लिए जिला हमीरपुर में रह रहे हैं। इनमें से बहुत से प्रवासी श्रमिक गंभीर अपराधों को अंजाम देकर चले जाते हैं। ऐसे छोटे-मोटे काम-धंधों में लगे ये प्रवासी श्रमिक संबंधित पुलिस स्टेशन में अपने चरित्र का सत्यापन नहीं करवाते हैं, जिससे पुलिस को ऐसे अपराधियों को ढूंढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों को जिले में आते ही संबंधित पुलिस स्टेशन में जहां वह किसी व्यवसाय में कार्यरत हों, अपने चरित्र का सत्यापन करवाना जरूरी होगा, ताकि जिले में शांतिभंग न हो तथा लोक सुरक्षा व सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके।
आदेश के अनुसार जिला में कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी जिला हमीरपुर में आजीविका कमाने के उद्देश्य से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को तब तक अपनी दुकान-प्रतिष्ठान में काम पर नहीं लेंगे,जब तक वे संबंधित पुलिस स्टेशन से सत्यापित कर जारी किया गया आईडी, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र उन्हें उपलब्ध नहीं कराते। आदेश की अवहेलना करने वाले ऐसे प्रवासी श्रमिकों तथा उनके नियोक्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से 11 मार्च, 2018 तक लागू रहेंगे।
हमीरपुर। जिला दंडाधिकारी हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किए हैं।
आदेश के अनुसार प्रवासी श्रमिकों पर लगाम लगाना जरूरी है, ताकि समाज विरोधी तत्व नौकरी पाने की आड़ में जिले के नागरिकों को नुकसान न पहुंचा सकें। ऐसे सभी प्रवासी श्रमिक जो संबंधित पुलिस स्टेशन से अपने चरित्र का सत्यापन करवाए बिना व उनसे आईडी कार्ड लिए बिना आजीविका कमाने के लिए जिला हमीरपुर में छोटे-मोटे व्यवसायों में कार्यरत हैं। आदेश के अनुसार बहुत से गैर हिमाचली अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से जैसे रेहड़ी, फहड़ी वाले, शॉल बेचने वाले, मोची तथा ठेकेदरों के पास विभिन्न प्रकार के छोटे-मोटे कार्यों में मजदूरी करने के लिए जिला हमीरपुर में रह रहे हैं। इनमें से बहुत से प्रवासी श्रमिक गंभीर अपराधों को अंजाम देकर चले जाते हैं। ऐसे छोटे-मोटे काम-धंधों में लगे ये प्रवासी श्रमिक संबंधित पुलिस स्टेशन में अपने चरित्र का सत्यापन नहीं करवाते हैं, जिससे पुलिस को ऐसे अपराधियों को ढूंढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों को जिले में आते ही संबंधित पुलिस स्टेशन में जहां वह किसी व्यवसाय में कार्यरत हों, अपने चरित्र का सत्यापन करवाना जरूरी होगा, ताकि जिले में शांतिभंग न हो तथा लोक सुरक्षा व सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके।
आदेश के अनुसार जिला में कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी जिला हमीरपुर में आजीविका कमाने के उद्देश्य से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को तब तक अपनी दुकान-प्रतिष्ठान में काम पर नहीं लेंगे,जब तक वे संबंधित पुलिस स्टेशन से सत्यापित कर जारी किया गया आईडी, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र उन्हें उपलब्ध नहीं कराते। आदेश की अवहेलना करने वाले ऐसे प्रवासी श्रमिकों तथा उनके नियोक्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से 11 मार्च, 2018 तक लागू रहेंगे।
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