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भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत याचिका खारिज

khaskhabar.com : गुरुवार, 20 जून 2019 8:16 PM (IST)
भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत याचिका खारिज
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भ्रष्टाचार के एक मामले में चिकित्सकीय आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता के वकील व राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अभियोजक की सुनवाई के बाद दो सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया।

नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार के संदर्भ में दिसंबर 2018 को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें अपनी एक संतान के नाम पर स्टील फैक्ट्री के स्वामित्व का स्पष्टीकरण देने में विफल रहने पर जेल भेजा गया।

यह मामला पनामा पेपर्स मामले में शीर्ष अदालत के 28 जुलाई 2017 के आदेश के मद्देनजर दर्ज किया गया है।

गुरुवार की सुनवाई के दौरान, शरीफ की अगुवाई करने वाले बचाव पक्ष के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने अदालत को सूचित किया कि पूर्व प्रधानमंत्री सजा निलंबित करने और चिकित्सकीय कारणों से रिहाई की मांग कर रहे हैं।

हारिस ने कहा कि शरीफ की 60 फीसदी से ज्यादा स्वास्थ्य स्थिति खतरे में है और उन्हें इलाज की जरूरत है।

पीठ के न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कियानी ने वकील से पूछा कि क्या चिकित्सकों ने घोषणा कर दी है कि शरीफ का इलाज देश में संभव नहीं है।

वकील ने सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है।
(आईएएनएस)

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