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गोरखपुर हादसा मामला- सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता को जमानत दी
नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गोरखपुर के बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता मनीष भंडारी को जमानत दे दी। बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने मनीष भंडारी को जमानत दे दी। अदालत को बताया गया कि भंडारी बीते सात महीनों से जेल में है।
उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश वकील एश्वर्य भाटी ने जमानत याचिका का विरोध किया।
भंडारी पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश व आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया था।
राज्य संचालित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित तौर पर तरल ऑक्सीजन की कमी के कारण 10 व 11 अगस्त, 2017 को करीब 30 बच्चों की मौत हो गई थी।
--आईएएनएस
उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश वकील एश्वर्य भाटी ने जमानत याचिका का विरोध किया।
भंडारी पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश व आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया था।
राज्य संचालित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित तौर पर तरल ऑक्सीजन की कमी के कारण 10 व 11 अगस्त, 2017 को करीब 30 बच्चों की मौत हो गई थी।
--आईएएनएस
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