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पंजाब के सात शहरों में पाइप लाइन से गैस सप्लाई
चंडीगढ़। पंजाब
सरकार के 167 शहरों में गैस पाइप लाइन से सप्लाई होगी। इसका घरेलू , ट्रांसपोर्टेशन, व्यापारिक और उद्योगों के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इससे गैस
की चोरी पर भी रोक लेगेगी। यह जानकारी स्थानीय निकाय मंत्री
स. नवजोत सिंह सिद्धू ने दी।
पहले फेज में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बंठिडा, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर में पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा कंपनियों को पाईप लाईन के जरिए गैस सप्लाई के लिए इजाज़त दी गई है जहां यह कार्य शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में पटियाला, मोगा, संगरूर, बरनाला, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर में पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा कंपनियों को इजाज़त देने के लिए चुना गया है जहां यह कार्य जल्द शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत विभाग द्वारा पंजाब के सभी 167 शहरों/कस्बों को कवर किया जायेगा।
स. सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा राज्य के निवासियों को कुशल प्रशासनिक सेवाएं और सुविधायें प्रदान करने की वचनबद्धता के अंतर्गत विभाग द्वारा निरंतर नीतियां बनाकर शहरवासियों के लिए सुवधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाईप लाईन के द्वारा गैस की स्पलाई के लिए पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) द्वारा इजाज़त दी जाती है और शहरवासियों को पाईप लाईन की स्पलाई देने का अधिकार क्षेत्र संबंधित नगर निगम /नगर कौंसल/नगर पंचायत के पास है।
पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा इजाज़त के उपरांत संबंधित कंपनियां शहरी स्थानीय निकाय इकाईयों को नई बनाई गई नीति के तहत निर्धारित प्रति वर्ष किराए का भुगतान करेगी जिससे शहरी इकाईयां भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले स्वीकृत नीति में कंपनियों द्वारा उम्र भर के लिए इकट्ठा ही किराया भरा जाना था जोकि बहुत बड़ी रकम बनती। इस संबंधी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा उचित दाम तय करने के लिए सुझाव दिया गया जिसके मद्देनजऱ वभाग ने अब एकमुश्त किराए की बजाय प्रति वर्ष किराया लेने का फ़ैसला किया है।
पहले फेज में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बंठिडा, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर में पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा कंपनियों को पाईप लाईन के जरिए गैस सप्लाई के लिए इजाज़त दी गई है जहां यह कार्य शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में पटियाला, मोगा, संगरूर, बरनाला, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर में पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा कंपनियों को इजाज़त देने के लिए चुना गया है जहां यह कार्य जल्द शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत विभाग द्वारा पंजाब के सभी 167 शहरों/कस्बों को कवर किया जायेगा।
स. सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा राज्य के निवासियों को कुशल प्रशासनिक सेवाएं और सुविधायें प्रदान करने की वचनबद्धता के अंतर्गत विभाग द्वारा निरंतर नीतियां बनाकर शहरवासियों के लिए सुवधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाईप लाईन के द्वारा गैस की स्पलाई के लिए पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) द्वारा इजाज़त दी जाती है और शहरवासियों को पाईप लाईन की स्पलाई देने का अधिकार क्षेत्र संबंधित नगर निगम /नगर कौंसल/नगर पंचायत के पास है।
पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा इजाज़त के उपरांत संबंधित कंपनियां शहरी स्थानीय निकाय इकाईयों को नई बनाई गई नीति के तहत निर्धारित प्रति वर्ष किराए का भुगतान करेगी जिससे शहरी इकाईयां भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले स्वीकृत नीति में कंपनियों द्वारा उम्र भर के लिए इकट्ठा ही किराया भरा जाना था जोकि बहुत बड़ी रकम बनती। इस संबंधी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पी.एन.जी.आर.बी. द्वारा उचित दाम तय करने के लिए सुझाव दिया गया जिसके मद्देनजऱ वभाग ने अब एकमुश्त किराए की बजाय प्रति वर्ष किराया लेने का फ़ैसला किया है।
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