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खरीद प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पंजाब सरकार ने दी ऑनलाईन बोली को मंजूरी
चंडीगढ़। पंजाब मंत्रीमंडल ने मंडियों से स्टोरेज वाले स्थानों तक कम से कम दरों पर आनाज की ढुलाई के लिए ‘दी पंजाब फूड ग्रेन्ज ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2019-20’ को सहमति दे दी है जो विभिन्न ट्रांसपोर्टरों से प्रतियोगी टैंडरों के माध्यम से अमल में लाई जायेगी। यह फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में आज सुबह मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया । इसका उद्देश्य अनाज के खरीद अमलों में आगे और कुशलता और पारदर्शिता लाना है।
इसका खुलासा करते हुए रविवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि आगामी पहली अप्रैल से शुरू हो रहे खरीद सीजन के दौरान आठ किलोमीटर से अधिक दूरी तक अनाज की ढुलाई को प्रतियोगी ऑनलाईन टैंडर प्रक्रिया के द्वारा आज्ञा दी जायेगी। इसको जि़ला टैंडर कमेटी द्वारा किया जायेगा जिसके सम्बन्धित डिप्टी कमिशनर चेयरमैन होंगे जबकि जि़ला एफ.सी.आई. हैड, सभी प्रांतीय खरीद एजेंसियों के जि़ला प्रमुख और फूड सप्लाईज़ के जि़ला कंट्रोलर इसके मैंबर होंगे। इस नीति के अधीन वित्त वर्ष 2019 -20 के लिए टैंडर मांगे जाएंगे और यह 01-04-2019 से 31-03-2020 वैध होंगे।
इसका खुलासा करते हुए रविवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि आगामी पहली अप्रैल से शुरू हो रहे खरीद सीजन के दौरान आठ किलोमीटर से अधिक दूरी तक अनाज की ढुलाई को प्रतियोगी ऑनलाईन टैंडर प्रक्रिया के द्वारा आज्ञा दी जायेगी। इसको जि़ला टैंडर कमेटी द्वारा किया जायेगा जिसके सम्बन्धित डिप्टी कमिशनर चेयरमैन होंगे जबकि जि़ला एफ.सी.आई. हैड, सभी प्रांतीय खरीद एजेंसियों के जि़ला प्रमुख और फूड सप्लाईज़ के जि़ला कंट्रोलर इसके मैंबर होंगे। इस नीति के अधीन वित्त वर्ष 2019 -20 के लिए टैंडर मांगे जाएंगे और यह 01-04-2019 से 31-03-2020 वैध होंगे।
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