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NH 56 के मुआवजे की रकम में से हुई धोखाधड़ी
सुलतानपुर। डीएम हरेन्द्रवीर सिंह ने NH 56 में लाभार्थियों की धनराशि धोखाधड़ी के आरोप में सिन्डीकेट बैंक सुलतानपुर के मैनेजर समेत 6 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर में आई.पी.सी. की धारा 419, 420 ,467, 468, 471 व 120 बी. के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है।
लम्भुआ तहसील के अभियाकला का है प्रकरण
डीएम ने बताया कि लम्भुआ तहसील अन्तर्गत अभियाकला निवासिनी सुमेरा देवी पत्नी रामपदारथ ने 22 जून 2017 को शिकायती आवेदन पत्र दिया था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी जमीन एन.एच.56 में गयी है। उनके अलग- अलग बैंक खातो में 82 लाख 69 हजार 774 रूपये भेजा गया। इस सम्बन्ध में उदयराज वर्मा निवासी लोदीपुर ने धोखाधड़ी करके आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सिन्डीकेट बैंक के प्रबन्धक से साठ-गाठ करके उक्त धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। इस शिकायत को गम्भीरता से लेते हुये डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी को स्वयं जांच करने आदेश दिये गये।
लम्भुआ तहसील के अभियाकला का है प्रकरण
डीएम ने बताया कि लम्भुआ तहसील अन्तर्गत अभियाकला निवासिनी सुमेरा देवी पत्नी रामपदारथ ने 22 जून 2017 को शिकायती आवेदन पत्र दिया था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी जमीन एन.एच.56 में गयी है। उनके अलग- अलग बैंक खातो में 82 लाख 69 हजार 774 रूपये भेजा गया। इस सम्बन्ध में उदयराज वर्मा निवासी लोदीपुर ने धोखाधड़ी करके आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सिन्डीकेट बैंक के प्रबन्धक से साठ-गाठ करके उक्त धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। इस शिकायत को गम्भीरता से लेते हुये डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी को स्वयं जांच करने आदेश दिये गये।
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