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सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण

khaskhabar.com : गुरुवार, 26 अप्रैल 2018 5:10 PM (IST)
सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के अंतर्गत पदों और सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ग्रुप ए, बी, सी तथा डी पदों / सेवाओं में सीधी भर्ती के मामले में पदों/काडर का चार प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित होगा, जिसमें से एक-एक प्रतिशत अंधापन और कम दृष्टि, बधिर और सुनने में कठिनाई तथा सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, तेजाब हमला पीडि़त और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता जैसी बैंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए तथा एक प्रतिशत, प्रत्येक अक्षमता के लिए चिह्निïत पदों में बधिर-नेत्रहीनता सहित ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अध्ययन अक्षमता और मानसिक बीमारी तथा बहुविध अक्षमता से पीडि़त बैंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोई भी विभाग, राज्य आयुक्त के परामर्श से, किसी भी सरकारी विभाग में किए जाने वाले कार्यों के अनुसार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान मे बेंचमार्क दिव्यांगजनों को आरक्षण प्रदान करने से छूट प्रदान कर सकता है।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक सरकारी विभाग, आरक्षित रिक्तियों के संबंध में बेंचमार्क अक्षमता वाले संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की पहचान करेगा। इसके अतिरिक्त, वह ऐसे पदों की पहचान के लिए बेंचमार्क दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा और अधिक से अधिक तीन वर्षों के अंतराल पर चिह्निïत पदों की सावधिक समीक्षा करेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकरण या विभाग प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को स्थिति दर्शाते हुए, दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजेगा जोकि नोडल विभाग होने के नाते आंकड़े संकलित करेगा।

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