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पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ भ्रष्टाचार के मामले में 13 अगस्त को अदालत में पेश होंगे
इस्लामाबाद। यहां की एक जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके और उनके परिजनों के विरुद्ध लंबित भ्रष्टाचार के दो मामलों में 13 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर से स्थानांतरित कर न्यायाधीश अरशद मलिक के पास भेजने के बाद, अल अजीजिया और फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट भ्रष्टाचार के मामले में यह पहली सुनवाई है।
शरीफ के विरुद्ध मामला 14 सितंबर 2017 को शुरू हुआ था। पनामागेट मामले में फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट लिमिटेड समेत एवनफिल्ड, अल-अजीजिया स्टील मिल्स, हिल मेटल प्रतिष्ठान मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
जवाबदेही अदालत के अधिकारियों ने गुरुवार को अदालत से कहा कि शरीफ को सुरक्षा कारणों की वजह से अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसके बाद अभियोजन पक्ष को शरीफ, पनामागेट संयुक्त जांच टीम के प्रमुख और अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह वाजिद जिया को सुनवाई के लिए 13 अगस्त को पेश होने के लिए कहा।
शरीफ के विरुद्ध मामला 14 सितंबर 2017 को शुरू हुआ था। पनामागेट मामले में फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट लिमिटेड समेत एवनफिल्ड, अल-अजीजिया स्टील मिल्स, हिल मेटल प्रतिष्ठान मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
जवाबदेही अदालत के अधिकारियों ने गुरुवार को अदालत से कहा कि शरीफ को सुरक्षा कारणों की वजह से अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसके बाद अभियोजन पक्ष को शरीफ, पनामागेट संयुक्त जांच टीम के प्रमुख और अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह वाजिद जिया को सुनवाई के लिए 13 अगस्त को पेश होने के लिए कहा।
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