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सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उड़नदस्तों का गठन

khaskhabar.com : शनिवार, 16 मार्च 2019 6:46 PM (IST)
सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उड़नदस्तों का गठन
धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, कांगड़ा संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति किसी अभ्यार्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह भी भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

उपायुक्त ने बताया कि ज़िले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उड़नदस्तों का गठन किया गया है जो रिश्वत देने और लेने वालों या दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्व कार्रवाई करेंगे जो निर्वाचकों को डराने व धमकाने में लिप्त है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने या धमकाने के मामलों की जानकारी प्राप्त होती है तो वह प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नम्बर 1800-180-8014 पर सूचित करें।

यदि किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान किसी भी सभा क्षेत्र में अधिक मात्रा में नकदी ले जाने की जरूरत पड़ती है तो वह उसकी प्राप्ति का स्त्रोत व अंतिम उपयोग बारे निम्न साक्ष्य प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त नकदी उड़नदस्ते द्वारा जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि बैंक पासबुक/बैंक तालिका जिसमें निकासी का विवरण हो, व्यवसाय जिसमें रोजाना नकदी का आहरण का आहरण किया जाता हो, रोकड़ बही की प्रतिलिपि तथा नकदी के अंतिम प्रयोग बारे साक्ष्य जैसे विवाह निमंत्रण, अस्पताल में दाखिले के लिए राशि इत्यादि।

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