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रांची: कोर्ट ने लालू यादव को बिरसा मुंडा जेल ले जाने का आदेश दिया

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में अपनी सजा काटने के लिए गुरुवार को एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
लालू प्रसाद ने न्यायाधीश एस.एस. प्रसाद के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिन्होंने आदेश दिया कि उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा जाए। न्यायाधीश ने कहा कि जेल से बाद में उन्हें राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सकता है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें 24 अगस्त को 30 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। वह 11 मई से अंतरिम जमानत पर थे।
लालू प्रसाद ने न्यायाधीश एस.एस. प्रसाद के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिन्होंने आदेश दिया कि उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा जाए। न्यायाधीश ने कहा कि जेल से बाद में उन्हें राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सकता है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें 24 अगस्त को 30 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। वह 11 मई से अंतरिम जमानत पर थे।
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