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भोपाल में मछली के कारोबार पर रोक लगी, आखिर क्यों,यहां पढ़ें
भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल
में वर्षा ऋतु के मद्देनजर मछली के कारोबार पर रोक लगा दी गई है। मछली को न
तो मारा जा सकता है, न ही खरीदी और बेचा जा सकता है। ऐसा करने पर एक साल
तक की सजा हो सकती है।
आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश नदीय नियम 1972 के तहत
16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल होने के कारण इस अवधि में मछली
मारने, क्रय करने या इन्हें बेचने या पकड़ने या बेचने की चेष्टा करने,
परिवहन करने या परिवहन का प्रयास करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध का
उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रुपये तक के जुमार्ने
या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे।
मत्स्योद्योग विभाग की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है, उन पर उक्त नियम लागू नहीं होगा।
--आईएएनएस
मत्स्योद्योग विभाग की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है, उन पर उक्त नियम लागू नहीं होगा।
--आईएएनएस
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