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फसलों के अवशेष खेत में जलाए तो पड़ेगा अर्थदण्ड

khaskhabar.com : बुधवार, 12 अप्रैल 2017 8:54 PM (IST)
फसलों के अवशेष खेत में जलाए तो पड़ेगा अर्थदण्ड
बदायूं। प्रदेश सरकार ने फसलों की कटाई हेतु कृषि यन्त्र कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीन स्ट्रा रीपर के साथ बाइंडर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। बिना रीपर मशीन के प्रयोग करने वाले कम्बाइन मशीन मालिकों के विरुद्ध सिविल दायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि कोई कृषक खेत में फसलों के अवशेष जलाता है तो अर्थदण्ड वसूल किया जाएगा और ऐसे कृषकों को कृषि योजनाओं पर मिलने वाला अनुदान भी नहीं मिल सकेगा।


बुधवार को विकास भवन स्थित सीडीओ कक्ष में कृषि सम्बंधी अधिकारियों के साथ बैठक कर फसलों के अवशेषों को जलाने पर रोक लगाने तथा कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीन के साथ स्ट्रा रीपर को अनिवार्य किए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी जिलाधिकारी अच्छे लाल सिंह यादव की अध्यक्षता में उक्त शासन के निर्देशों का अक्षरशः अमल कराने की रणनीति तय की गई। इस कार्य में कृषि से सम्बंधित सभी अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों और पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रभारी डीएम ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाहन करें और की गई कार्रवाई का विवरण तैयार कर उप निदेशक कृषि कार्यालय को उपलब्ध कराएं, जिससे शासन को अवगत कराया जा सके।
प्रभारी डीएम ने कृषि अवशेष जलाए जाने तथा आकस्मिक रूप से जल जाने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए फायर एलर्ट सिस्टम की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

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