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सर्विस वोटर के लिए फार्म नम्बर-2, 2ए और 3 भरना अनिवार्य: मुख्य चुनाव अधिकारी

khaskhabar.com : सोमवार, 18 मार्च 2019 6:29 PM (IST)
सर्विस वोटर के लिए फार्म नम्बर-2, 2ए और 3 भरना अनिवार्य: मुख्य चुनाव अधिकारी
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने लोकसभा चुनाव-2019 में सेना अधिकारियों व कर्मियों की मतदान में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आज अम्बाला छावनी में सर्विस वोटर पोर्टल के बारे विस्तार से जानकारी देते हुए, उन्हें चुनाव में अपनी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वह अपनी डयूटी को पूरी कर्मठता व निष्ठा के साथ निभाते है, उसी प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने के लिए वोट अवश्य डाले और जिनकी वोट नहीं बनी है, तुरंत बनवाएं और मतदान में अपने वोट का प्रयोग कर लोकतंत्र की मजबूती में अपनी अहम भूमिका अदा करें। इस मौके पर सेना अधिकारियों व कर्मियों को चुनाव आयोग द्वारा चलाई गई सर्विस वोटर पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सेना कर्मी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी वोट बनवा सकते हैं ताकि मतदान प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इसी क्रम और पॉवर प्रेजेन्टेशन के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रथम बार इलैक्ट्रानिकली ट्रांसमीटिड पोस्टल बैलेट व्यवस्था की शुरूआत की गई हैं। इस व्यवस्था को कार्य रूप में परिणत करना हम सब की सांझी जिम्मेदारी है। सर्विस वोटर के लिए फार्म नम्बर-2, 2ए व 3 भरना अनिवार्य हैं। डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर और सही तरीके से भरने के पहलूओं पर जानकारी देेते हुए उन्होंने कहा कि छोटी सी गलती के कारण सम्बधिंत का वोट पोलिंग होने से रह जाएगा, इसलिए फार्म को सही तरीके से भरा जाए। इस मौके पर उन्होंने सैनिकों द्वारा पूछे गए सवालों का भी खुलकर जवाब दिया।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव कराना सांझा कार्य हैं। लोकसभा चुनाव सात चरणों में सम्पन्न होंगे। इसके तहत प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिन राज्य में अभी यह प्रक्रिया शुरू होनी है, उससे पहले सर्विस वोटर अपना वोट बनवा सकते हैं। सर्विस वोटर के लिए वोट बनाने का कार्य अभी चल रहा है। पहले यह कार्य मैनूअल होता था, लेकिन अब सर्विस पोर्टल पर इलैक्ट्रोनिक्स प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी ईआरओ के पास रिकार्ड अधिकारी के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। सर्विस वोटर पोर्टल में आर्मी, नेवी, ऐयर फोर्स के कर्मचारी, डिप्लोमैटिक मिशन कर्मचारी व पैरामिलिट्ररी फोर्स के कर्मचारी भी शामिल है। इसके अलावा, राज्य पुलिस बल के कर्मचारी जो राज्य के बाहर नियुक्त हैं वे भी इस प्रक्रिया के द्वारा रिकार्ड अधिकारी के माध्यम से वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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