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बिजली बिल जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाएं किसान

khaskhabar.com : गुरुवार, 14 नवम्बर 2019 7:07 PM (IST)
बिजली बिल जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाएं किसान
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए जुर्माना माफी योजना-2019 की शुरुआत की है, जिसके तहत किसान 31 मार्च, 2019 तक ट्यूबवैल बिजली कनेक्शनों के बकाया बिलों पर जुर्माना राशि को छोडक़र केवल मूल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इस योजना से प्रदेश के लगभग दो लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों का टयूबवेल बिजली कनेक्शन बीते दो साल में कटा है, वह बिना जुर्माने के सिर्फ बकाया मूल राशि जमा करवाने व निगम के अनुसार रीकनेक्शन की फीस जमा करवाने पर उनका कनेक्शन चालू कर दिया जाएगा। वहीं, दो साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशी जमा करवाने पर किसान नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल संबंधी मामले कोर्ट में लंबित हैं, वह भी अपना केस वापिस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 1 लाख 52 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं। जिसमें करनाल सर्कल के 35235 उपभोक्ता, यमुनानगर के 30641, कुरुक्षेत्र के 20894, पानीपत के 20046, सोनीपत के 14388, कैथल के 12871, अंबाला के 11657, झज्जर के 5649 और रोहतक सर्कल के 787 उपभोक्ता शामिल हैं।

वहीं, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 1 लाख 5 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं। जिसमें सिरसा सर्कल के 18183 उपभोक्ता, फतेहाबाद के 15189, भिवानी के 13828, रेवाड़ी के 11774, नारनौल के 10088, जींद के 8339, पलवल के 7242, हिसार के 6974, गुरुग्राम-1 के 5585, फरीदाबाद के 4348 और गुरुग्राम-2 सर्कल के 3773 उपभोक्ता शामिल हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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