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सोनीपत नगर निगम की सीमाओं में आने वाली परिसंपत्तियों को भी छूट
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 11 अक्तूबर, 2013 की शहरी स्थानीय निकाय विभाग
(समितियां) अधिसूचना में संशोधन किया है। इसके अनुसार नगर निगम सोनीपत के
मामले में 31 मार्च, 2019 तक और अन्य नगर निगमों के मामले में 31 मार्च,
2018 तक गांवों के लाल डोरे में स्थित उन रिहायशी परिसम्पतियों को
शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी, जो 1 अप्रैल, 2010 को या इसके बाद नगर निगमों की
सीमाओं में आती हैं।शहरी
स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने
बताया कि विभाग द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।
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