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निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना करें सुनिश्चित: डीसी
धर्मशाला। लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत सभी राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना जरूरी है इस के निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर विभिन्न स्तरों पर मानिटरिंग भी सुनिश्चित की जा रही है। इस के लिए 17 नोडल अधिकारी, 35 सेक्टर मेजिस्ट्रट, 149 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी कांगड़ा संदीप कुमार ने वीरवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता की अनुपालना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
इस अवसर पर कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पर्यवेक्षक संतोष कुमार यादव तथा राम स्वरूप पाल भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रचार वाहनों पर एक से ज्यादा पार्टी का झंडा लगाने की अनुमति नहीं है इस के लिए दोपहिया से लेकर चारपहिया वाहनों पर झंडा लगाने के लिए अलग अलग साइज भी निर्धारित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यालयों, प्रत्याशी, एजेंट तथा कार्यकर्ताओं के आवास पर तीन से ज्यादा किसी भी पार्टी के झंडे नहीं लगाए जा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के होर्डिंग, फलैक्स, पोस्टर और पैम्फलेट इत्यादि लगाने से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी को इस बारे लिखित जानकारी देना जरूरी है इसके अलावा निजी संपति पर इस प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संपति मालिक से लिखित में प्राप्त पूर्व अनुमति बारे भी निर्वाचन अधिकारी को अवगत करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी के प्रचार कार्य पर निजी तौर पर राशि खर्च नहीं कर सकता है, ऐसा पाए जाने पर खर्चा प्रत्याशी या पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा।
संदीप कुमार ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को आचार संहिता का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि हैण्डबिल और पोस्टर में ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो किसी व्यक्ति या समाज को आहत करती हो। उन्होंने कहा कि जिला में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिप्रिय चुनाव संपन्न करवाने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन के लिए एमसीएमसी से प्रमाणीकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) को टोल फ्री नंबर 1950 पर कार्यात्मक बनाया गया है।
इस अवसर पर कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पर्यवेक्षक संतोष कुमार यादव तथा राम स्वरूप पाल भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रचार वाहनों पर एक से ज्यादा पार्टी का झंडा लगाने की अनुमति नहीं है इस के लिए दोपहिया से लेकर चारपहिया वाहनों पर झंडा लगाने के लिए अलग अलग साइज भी निर्धारित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यालयों, प्रत्याशी, एजेंट तथा कार्यकर्ताओं के आवास पर तीन से ज्यादा किसी भी पार्टी के झंडे नहीं लगाए जा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के होर्डिंग, फलैक्स, पोस्टर और पैम्फलेट इत्यादि लगाने से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी को इस बारे लिखित जानकारी देना जरूरी है इसके अलावा निजी संपति पर इस प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संपति मालिक से लिखित में प्राप्त पूर्व अनुमति बारे भी निर्वाचन अधिकारी को अवगत करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी के प्रचार कार्य पर निजी तौर पर राशि खर्च नहीं कर सकता है, ऐसा पाए जाने पर खर्चा प्रत्याशी या पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा।
संदीप कुमार ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को आचार संहिता का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि हैण्डबिल और पोस्टर में ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो किसी व्यक्ति या समाज को आहत करती हो। उन्होंने कहा कि जिला में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिप्रिय चुनाव संपन्न करवाने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन के लिए एमसीएमसी से प्रमाणीकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) को टोल फ्री नंबर 1950 पर कार्यात्मक बनाया गया है।
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