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स्टार प्रचारक और पॉलिटिशियन आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना नहीं करें: राजीव रंजन
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी स्टार प्रचारक या पॉलिटिशियन आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) की उल्लंघना नहीं करे। यदि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आता है तो तुरंत नोटिस जारी कर मामले की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाए। रंजन ने यह निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की जानकारी आयोग को देनी होगी, इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर को यह भी बताना होगा कि उसे मामले की जानकारी किस स्त्रोत से मिली है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी भी नोटिस जारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि मामलों के निपटान की समय और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।
उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक या पॉलिटिशियन आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। यदि एमसीसी की उल्लंघना पाई जाती है और उसे नोटिस जारी करने के बाद यदि रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी उसके जवाब से संतुष्ट है और मामला ड्रॉप आउट किया जाना है, तब भी सभी दस्तावेजों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।
उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी की शादी 12 मई को है तो वे शादी की तरह मतदान को भी उतना ही महत्व दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि लोक सभा आम चुनाव 2014 में जिन पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा था वहां पर स्वीप कार्यक्रम को बढ़-चढ़ कर चलाया जाए और लोगों को मतदान करनेके लिए जागरुक करें ताकि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी. के. बेहरा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत व अपूर्व, चुनाव डयूटी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की सहायता के लिए नियुक्त किये गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निखिल गजराज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की जानकारी आयोग को देनी होगी, इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर को यह भी बताना होगा कि उसे मामले की जानकारी किस स्त्रोत से मिली है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी भी नोटिस जारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि मामलों के निपटान की समय और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।
उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक या पॉलिटिशियन आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। यदि एमसीसी की उल्लंघना पाई जाती है और उसे नोटिस जारी करने के बाद यदि रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी उसके जवाब से संतुष्ट है और मामला ड्रॉप आउट किया जाना है, तब भी सभी दस्तावेजों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।
उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी की शादी 12 मई को है तो वे शादी की तरह मतदान को भी उतना ही महत्व दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि लोक सभा आम चुनाव 2014 में जिन पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा था वहां पर स्वीप कार्यक्रम को बढ़-चढ़ कर चलाया जाए और लोगों को मतदान करनेके लिए जागरुक करें ताकि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी. के. बेहरा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत व अपूर्व, चुनाव डयूटी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की सहायता के लिए नियुक्त किये गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निखिल गजराज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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