Advertisement
जिला प्रमुख मूलचंद मीना के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव खारिज
जयपुर । जिला प्रमुख मूलचन्द मीना के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर बैठक जयपुर जिला परिषद के सभागार में सुबह 11 बजे प्रारम्भ हुई।
पीठासीन अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि कोरम पूर्ण होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, फिर मतदान कराया गया।
मतदान प्रक्रिया में कुल 29 जिला परिषद सदस्य उपस्थित हुए, जिनमें से 27 ने अपने मत का प्रयोग किया एवं 2 सदस्यों ने मत का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने बताया कि मत पेटी में 27 मत वैध पाये गये, जो सभी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे।
निर्धारित अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण करते हुये पीठासीन अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदन में उपस्थित समस्त जिला परिषद सदस्यों के सम्मुख घोषणा की कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 37 के अन्तर्गत अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कुल निर्वाचित सदस्यों का 3/4 (तीन चौथाई) सदस्यों का अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जाना आवश्यक होता है। चूंकि जिला परिषद जयपुर में 51 सदस्य निर्वाचित है, अतः अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए 39 सदस्यों को पक्ष में मतदान किया जाना आवश्यक था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 27 सदस्यों द्वारा मतदान किया गया।
इस प्रकार अपेक्षित बहुमत नही मिलने के कारण अविश्वास प्रस्ताव को खारिज घोषित किया जाता है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) पुखराज सैन एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पीएस चारण भी उपस्थित रहें।
पीठासीन अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि कोरम पूर्ण होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, फिर मतदान कराया गया।
मतदान प्रक्रिया में कुल 29 जिला परिषद सदस्य उपस्थित हुए, जिनमें से 27 ने अपने मत का प्रयोग किया एवं 2 सदस्यों ने मत का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने बताया कि मत पेटी में 27 मत वैध पाये गये, जो सभी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे।
निर्धारित अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण करते हुये पीठासीन अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदन में उपस्थित समस्त जिला परिषद सदस्यों के सम्मुख घोषणा की कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 37 के अन्तर्गत अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कुल निर्वाचित सदस्यों का 3/4 (तीन चौथाई) सदस्यों का अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जाना आवश्यक होता है। चूंकि जिला परिषद जयपुर में 51 सदस्य निर्वाचित है, अतः अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए 39 सदस्यों को पक्ष में मतदान किया जाना आवश्यक था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 27 सदस्यों द्वारा मतदान किया गया।
इस प्रकार अपेक्षित बहुमत नही मिलने के कारण अविश्वास प्रस्ताव को खारिज घोषित किया जाता है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) पुखराज सैन एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पीएस चारण भी उपस्थित रहें।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
जयपुर
राजस्थान से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement