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आवेदन अस्वीकृत करने से असहमत अभ्यर्थी 1 अक्टूबर तक रख सकते हैं अपना पक्ष
धर्मशाला। उपायुक्त कांगड़ा कार्यालय में भरे जाने वाले चालक के रिक्त पदों के सन्दर्भ में जिन लोगों के आवेदन जांच के बाद अस्वीकृत किए गए हैं वे 1 अक्टूबर तक किसी भी कार्य दिवस में अपना लिखित पक्ष उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले ऐसे सभी आवेदनकर्ता 15 सितंबर तक अपना पक्ष रख सकते थे, लेकिन अब यह अवधि बढ़ा कर 1 अक्टूबर तक कर दी गई है।
उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि गत दिनों उपायुक्त कार्यालय ने चालक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सन्दर्भ में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद कुछ आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया था तथा संबंधित आवेदनकर्ताओं को उपायुक्त कार्यालय द्वारा इस बारे सूचित किया गया था कि यदि आवेदनकर्ता उनके आवेदन को अस्वीकृत करने के कारण से सहमत नहीं हैं तो वे 15 सितंबर से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना लिखित पक्ष उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब अंतिम तिथि की अवधि 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने संबंधित आवेदनकर्ताओं से आग्रह किया है कि यदि किन्ही कारणों से वे अपना लिखित पक्ष नहीं रख पाए हैं तो वे अपना पक्ष 1 अक्टूबर तक रख सकते हैं।
उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि गत दिनों उपायुक्त कार्यालय ने चालक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सन्दर्भ में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद कुछ आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया था तथा संबंधित आवेदनकर्ताओं को उपायुक्त कार्यालय द्वारा इस बारे सूचित किया गया था कि यदि आवेदनकर्ता उनके आवेदन को अस्वीकृत करने के कारण से सहमत नहीं हैं तो वे 15 सितंबर से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना लिखित पक्ष उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब अंतिम तिथि की अवधि 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने संबंधित आवेदनकर्ताओं से आग्रह किया है कि यदि किन्ही कारणों से वे अपना लिखित पक्ष नहीं रख पाए हैं तो वे अपना पक्ष 1 अक्टूबर तक रख सकते हैं।
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