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दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को 6 महीने की जेल, जानिए क्या है मामला
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने राजधानी के विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा सुनाई है। दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें मनीष घई नाम के एक शख्स के घर में जबरन घुसने के केस में सजा सुनाई है।
यही नहीं, कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के मुताबिक राम निवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है। जबकि राम निवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है।
यही नहीं, कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के मुताबिक राम निवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है। जबकि राम निवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है।
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