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Income Tax Returns : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त, इसके बाद देनी होगी इतनी पेनल्टी
नई दिल्ली। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) फाइल नहीं किया है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास 31 अगस्त 2019 तक का ही समय बचा है। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई से 1 महीना बढ़ाकर बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 की थी।
अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके रिटर्न भरना जरूरी है। वहीं 60 साल से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए लिमिट 3 लाख की है और 80 साल के उम्र के लोगों की लिमिट 5 लाख रुपए की है। सरकार ने रिबेट हालांकि 5 लाख रुपए तक की आय वालों को टैक्स में छूट दे दी है। आप की इनकम अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो भी आपको रिटर्न भरना है। आपको इसके लिए निल रिटर्न भरना होगा।
फॉर्म 16 में बदलाव के कारण और टैक्स पेयर्स की मांग पर सरकार ने ये तारीख आगे बढ़ाई थी। आप वित्तवर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 अगस्त के बाद रिटर्न भरेंगे तो आपको 5 हजार रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके रिटर्न भरना जरूरी है। वहीं 60 साल से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए लिमिट 3 लाख की है और 80 साल के उम्र के लोगों की लिमिट 5 लाख रुपए की है। सरकार ने रिबेट हालांकि 5 लाख रुपए तक की आय वालों को टैक्स में छूट दे दी है। आप की इनकम अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो भी आपको रिटर्न भरना है। आपको इसके लिए निल रिटर्न भरना होगा।
फॉर्म 16 में बदलाव के कारण और टैक्स पेयर्स की मांग पर सरकार ने ये तारीख आगे बढ़ाई थी। आप वित्तवर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 अगस्त के बाद रिटर्न भरेंगे तो आपको 5 हजार रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
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