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डेनियल पर्ल हत्या मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित
इस्लामाबाद । पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी को बरी करने के खिलाफ पर्ल के परिवार की अपील पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। पर्ल की हत्या पाकिस्तान में 2002 में की गई थी। डॉन न्यूज के अनुसार, बीमार होने के कारण सरकारी वकील फारूक नाइक की अनुपस्थिति और मुख्य आरोपी उमर शेख के बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर गुरुवार को सुनवाई को चार सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला आया।
पर्ल के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले फैसल सिद्दीकी ने कहा कि वह चार सप्ताह के स्थगन से हैरान हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए कहा था।
शेख और तीन अन्य को पत्रकार की नृशंस हत्या में शामिल होने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
लेकिन अप्रैल में सिंध हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया, एक ऐसा कदम जिसकी अमेरिकी सरकार, पर्ल के परिवार और जर्नलिज्म एडवोकेसी समूहों ने बहुत आलोचना की।
शेख के बरी होने के संबंध में सरकार और पर्ल के परिवार द्वारा अलग-अलग अपील की जा रही है, एक प्रक्रिया जिसे कानून के तहत सालों लग सकते हैं।
पाकिस्तान सरकार ने शेख की रिहाई का विरोध करते हुए कहा कि इससे जनता को खतरा होगा।
अपील पर फैसला आने तक उसे हिरासत में रहना होगा।
डॉन न्यूज के मुताबिक, 38 वर्षीय पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए दक्षिण एशिया ब्यूरो के प्रमुख थे, जनवरी 2002 में कराची में उनका अपहरण कर लिया गया था और बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई।
शेख को 2002 में गिरफ्तार किया गया था और ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। (आईएएनएस)
पर्ल के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले फैसल सिद्दीकी ने कहा कि वह चार सप्ताह के स्थगन से हैरान हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए कहा था।
शेख और तीन अन्य को पत्रकार की नृशंस हत्या में शामिल होने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
लेकिन अप्रैल में सिंध हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया, एक ऐसा कदम जिसकी अमेरिकी सरकार, पर्ल के परिवार और जर्नलिज्म एडवोकेसी समूहों ने बहुत आलोचना की।
शेख के बरी होने के संबंध में सरकार और पर्ल के परिवार द्वारा अलग-अलग अपील की जा रही है, एक प्रक्रिया जिसे कानून के तहत सालों लग सकते हैं।
पाकिस्तान सरकार ने शेख की रिहाई का विरोध करते हुए कहा कि इससे जनता को खतरा होगा।
अपील पर फैसला आने तक उसे हिरासत में रहना होगा।
डॉन न्यूज के मुताबिक, 38 वर्षीय पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए दक्षिण एशिया ब्यूरो के प्रमुख थे, जनवरी 2002 में कराची में उनका अपहरण कर लिया गया था और बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई।
शेख को 2002 में गिरफ्तार किया गया था और ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। (आईएएनएस)
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