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Money Laundering Case : BPSL के पूर्व चेयरमैन सिंघल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली। अदालत ने भूषण पावर एवं स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सिंघल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था।
इसी साल 12 अक्टूबर को ईडी ने भूषण स्टील की करीब 4025 करोड़ की जमीन, प्लांट और मशीनें ओडि़शा में जब्त की थीं। यह मामला बैंक के साथ धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने भूषण स्टील और पावर प्लांट के खिलाफ अलग-अलग बैंकों के 2348 करोड़ के लोन की ठगी के मामले में केस दर्ज किया था।
ये पैसा भूषण स्टील की अलग-अलग कंपनियों में लगाया गया था। वर्ष 2007 से लेकर 2014 तक 33 अलग-अलग प्रतिष्ठानों से 47024 करोड़ का लोन लिया गया और फंड का गलत उपयोग कर ठगी की गई। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था और अब ईडी उसी मामले में मनी लान्ड्रिंग की जांच कर रहा है।
इसी साल 12 अक्टूबर को ईडी ने भूषण स्टील की करीब 4025 करोड़ की जमीन, प्लांट और मशीनें ओडि़शा में जब्त की थीं। यह मामला बैंक के साथ धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने भूषण स्टील और पावर प्लांट के खिलाफ अलग-अलग बैंकों के 2348 करोड़ के लोन की ठगी के मामले में केस दर्ज किया था।
ये पैसा भूषण स्टील की अलग-अलग कंपनियों में लगाया गया था। वर्ष 2007 से लेकर 2014 तक 33 अलग-अलग प्रतिष्ठानों से 47024 करोड़ का लोन लिया गया और फंड का गलत उपयोग कर ठगी की गई। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था और अब ईडी उसी मामले में मनी लान्ड्रिंग की जांच कर रहा है।
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