Advertisement
मतदाता सूचियों के पुर्ननिरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग करें: उपायुक्त
पंचकूला। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहुजा ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे मतदाता सूचियों के पुर्ननिरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 30 जुलाई तक मतदाता सूचियों का पुर्ननिरीक्षण कार्य किया जा रहा है, जिसके दौरान नये वोट बनवाने, मृतक अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के वोट काटने और अन्य त्रुटियों का संशोधन भी किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुर्ननिरीक्षण का कार्य 15 जुलाई से आरंभ किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 20, 21 27 और 28 जुलाई को अवकाश के दिनों में मतदाता सूचियों के पुर्ननिरीक्षण के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।
उपायुक्त आज जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष हो चुकी है, उनके वोट बनवायें। यह कार्य बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और यह वोट आॅन लाईन भी बनवाये जा सकते है। नये वोट बनवाने के लिये फार्म नंबर 6 भरकर उसके साथ आवास और आयु प्रमाण लगाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या कोई मतदाता स्थान छोड़कर चला गया है अथवा शादी होने के उपरांत कोई महिला मतदाता दूसरे स्थान पर चली गई है, ऐसे लोगों की वोट मतदाता सूची से हटवाने के लिये फार्म नंबर 7 का प्रयोग किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुर्ननिरीक्षण का कार्य 15 जुलाई से आरंभ किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 20, 21 27 और 28 जुलाई को अवकाश के दिनों में मतदाता सूचियों के पुर्ननिरीक्षण के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।
उपायुक्त आज जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष हो चुकी है, उनके वोट बनवायें। यह कार्य बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और यह वोट आॅन लाईन भी बनवाये जा सकते है। नये वोट बनवाने के लिये फार्म नंबर 6 भरकर उसके साथ आवास और आयु प्रमाण लगाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या कोई मतदाता स्थान छोड़कर चला गया है अथवा शादी होने के उपरांत कोई महिला मतदाता दूसरे स्थान पर चली गई है, ऐसे लोगों की वोट मतदाता सूची से हटवाने के लिये फार्म नंबर 7 का प्रयोग किया जा सकता है।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
पंचकुला़
हरियाणा से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement