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सीएम ने धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ 2140 केस दर्ज किए
चण्डीगढ़। कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार ने मार्च, 2017 में सत्ता में आने के बाद धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों के खि़लाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए विभिन्न एक्टों के अधीन 2140 केस दर्ज किया हैं। यह खुलासा करते हुए गुरुवार को यहां संसदीय मामलों के मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने मुख्यमंत्री की तरफ से विधायक कंवर संधू की तरफ से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में किया। इन 2140 मामलों में से आई.पी.सी. की धारा 420 के अंतर्गत 1107 केस, द पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनलज रैगूलेशन एक्ट -2014 के अंतर्गत 528 और इमीग्रेशन एक्ट -1983 के अंतर्गत 505 केस दर्ज किये गए हैं।
ब्रह्म मोहिन्द्रा ने सदन को बताया कि हाल ही में कपूरथला जिले के चार नौजवानों जिनको धोखाधड़ी से ट्रैवल एजेंटों के एक ग्रुप ने आर्मीनिया भेज दिया था, मामले में कार्यवाही करते हुए पंजाब मानवीय तस्करी रोकथाम एक्ट -2012 के अंतर्गत तीन ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों को जल्दी ही पकड़ लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन एजेंटों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है और लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है। यह सभी पीड़ित नौजवान अर्मीनिया से 9 फरवरी को सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं।
गैर-कानूनी एजेंटों के हाथों राज्य के नौजवानों के होते शोषण को रोकने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह की निजी वचनबद्धता प्रकट करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विदेशों में नौकरियों की जरूरत के मुताबिक नौजवानों को कौशल प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए एक निगम का गठन जल्दी ही किया जायेगा जिसकी सेवा शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब मानवीय तस्करी रोकथाम एक्ट -2012 और द पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रैगूलेशन एक्ट -2014 सरकार द्वारा लाए गए हैं जिसके नियम सरकार द्वारा तैयार किये जा चुके हैं।
ब्रह्म मोहिन्द्रा ने सदन को बताया कि हाल ही में कपूरथला जिले के चार नौजवानों जिनको धोखाधड़ी से ट्रैवल एजेंटों के एक ग्रुप ने आर्मीनिया भेज दिया था, मामले में कार्यवाही करते हुए पंजाब मानवीय तस्करी रोकथाम एक्ट -2012 के अंतर्गत तीन ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों को जल्दी ही पकड़ लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन एजेंटों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है और लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है। यह सभी पीड़ित नौजवान अर्मीनिया से 9 फरवरी को सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं।
गैर-कानूनी एजेंटों के हाथों राज्य के नौजवानों के होते शोषण को रोकने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह की निजी वचनबद्धता प्रकट करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विदेशों में नौकरियों की जरूरत के मुताबिक नौजवानों को कौशल प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए एक निगम का गठन जल्दी ही किया जायेगा जिसकी सेवा शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब मानवीय तस्करी रोकथाम एक्ट -2012 और द पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रैगूलेशन एक्ट -2014 सरकार द्वारा लाए गए हैं जिसके नियम सरकार द्वारा तैयार किये जा चुके हैं।
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