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सीएम अमरिंदर सिंह को कोर्ट ने समन जारी कर किया तलब
लुधियाना। शहर की एक अदालत ने आयकर विभाग के मामले में पंजाब के
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को समन जारी किया है। मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट जसपिंद्र सिंह ने केस में कैप्टन को 20 जुलाई की तारीख
निर्धारित करते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स में पिछले साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। इसमें कैप्टन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी चल और अचल सम्पत्ति को कम करके दिखाया है। इस मामले में इनकम टैक्स कानून के संबंधित अधीनियम के तहत कैप्टन को गलत जानकारी देने के कारण समन जारी किया गया।
कोर्ट ने कैप्टन को समन जारी कर मामले में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं। इसके अनुसार सीएम को आयकर विभाग को दिए सम्पत्ति ब्यौरे के तथ्यों को अदालत में स्पष्ट करना होगा।
जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स में पिछले साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। इसमें कैप्टन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी चल और अचल सम्पत्ति को कम करके दिखाया है। इस मामले में इनकम टैक्स कानून के संबंधित अधीनियम के तहत कैप्टन को गलत जानकारी देने के कारण समन जारी किया गया।
कोर्ट ने कैप्टन को समन जारी कर मामले में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं। इसके अनुसार सीएम को आयकर विभाग को दिए सम्पत्ति ब्यौरे के तथ्यों को अदालत में स्पष्ट करना होगा।
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