Advertisement
चार चेक बाउंस मामले में आरोपी को चार वर्ष कैद, जुर्माना

फरीदकोट। सथानक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अतूल्य कंबोज ने मंगलवार को पनसप और फूड सप्लाई विभाग की ओर से दायर की गई चार शिकायतों का निपटारा करते हुए वरिष्ठ अकाली नेता आगू रमनदीप सिंह जिंगी भोलूवाला को सजा सुना दी है। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को हर चेक पर एक साल की कैद और दस हजार का जूर्माना लगाया है। यानी चार चैकों के मामले में आरोपी को चार साल कैद और चालीस हजार का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई गई है। रमनदीप सिंह भोलूवाला ट्रक यूनियन का मुखिया है और जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन हरजीत सिंह भोलूवाला का सुपुत्र है।
[@ बचत खातों में पडा धन मानेंगे अधोषित धन!मोदी सरकार लाई नया नियम]
Advertisement
Advertisement
फरीदकोट
पंजाब से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features
