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पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की बदली-तैनाती संबंधी नीति जारी

khaskhabar.com : गुरुवार, 26 अप्रैल 2018 9:31 PM (IST)
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की बदली-तैनाती संबंधी नीति जारी
चंडीगढ़। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों, लोक क्षेत्रीय संस्थाओं के कर्मचारियों की आम बदलियों और तैनातियां करने संबंधी नीति जारी कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परसोनल विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ग्रुप ए और गुप बी के अधिकारी समुची सेवा के दौरान एक जि़ले में अधिक से अधिक 15 वर्ष तक सेवा कर सकेंगे, परंतु यह शर्त जि़ला काडर अधीन काम कर रहे और विभाग के मुख्य दफ़्तर में काम कर रहे अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि कोई भी क ग्रुप ए और गुप बी का अधिकारी एक स्थान पर लगातार पांच वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहेगा। यदि कोई अधिकारी एक स्थान पर लगातार तीन साल से अधिक तैनात रहता है तो दोबारा उसी स्थान पर तैनाती कम-से-कम दो साल के समय से पहले नहीं की जाएगी। इसके अलावा क ग्रुप ए और गुप बी के अधिकारियों की बदली 2 वर्ष से पहले नहीं की जाएगी, परंतु विशेष प्रशासकी हालात में या अधिकारी की गंभीर निजी समस्या के मद्देनजऱ अधिकारी की बदली 2 साल से पहले भी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि गुप ए के अधिकारियों की ऐसी बदली परसोनल विभाग की पूर्ण स्वीकृति के बाद ही की जाएगी। गुप बी के अधिकारियों की ऐसी बदली विभाग की समर्थ अथॉरटी की तरफ से बदली के विशेष कारण रिकॉर्ड करते हुए की जा सकेगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि कोई भी गुप सी का अधिकारी-कर्मचारी एक पोस्ट पर पूरे सेवाकाल के दौरान दस वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहेगा। यदि जि़ले-विभाग में एक ही पद हो जिस पर किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी की तैनाती न हो सकती हो तो दस वर्ष की यह शर्त लागू नहीं होगी। कोई भी गुप सी का अधिकारी-कर्मचारी एक पोस्ट पर लगातार पांच वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहेगा। यदि कोई कर्मचारी एक सीट पर लगातार तीन वर्ष से अधिक समय के लिए तैनात रहता है तो दोबारा उसी सीट पर तैनाती कम-से-कम दो वर्ष के समय से पहले नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुप सी के अधिकारी की बदली उसकी सीट से दो वर्ष से पहले न की जाए, परंतु विशेष प्रशासकी हालातों में या अधिकारी की गंभीर निजी समस्या के मद्देनजऱ समर्थ अथॉरटी की पूर्व स्वीकृति के उपरांत विशेष कारण रिकॉर्ड करते हुए दो वर्ष से पहले भी बदली की जा सकेगी।

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