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हरियाणा में लागू पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932 में संशोधन को मंजूरी
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा में लागू पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई।
संशोधन के अनुसार विनिर्माण तथा डिस्पेच की प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के लिए कारखानों में आवश्यक प्रबंधन करने का खर्च डिस्टिलरियों, ब्रेवरियों तथा बॉटलिंग प्लांट द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार ने शराब के अवैध पारगमन को रोकने के लिए वास्तविक समय आधार पर इन कारखानों से आबकारी कर योग्य वस्तुओं का पता लगाने तथा शराब के पारगमन की सघन निगरानी के लिए मुख्य कार्यालय के साथ-साथ डिस्टिलरियों, ब्रेवरियों तथा बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।
संशोधन के अनुसार विनिर्माण तथा डिस्पेच की प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के लिए कारखानों में आवश्यक प्रबंधन करने का खर्च डिस्टिलरियों, ब्रेवरियों तथा बॉटलिंग प्लांट द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार ने शराब के अवैध पारगमन को रोकने के लिए वास्तविक समय आधार पर इन कारखानों से आबकारी कर योग्य वस्तुओं का पता लगाने तथा शराब के पारगमन की सघन निगरानी के लिए मुख्य कार्यालय के साथ-साथ डिस्टिलरियों, ब्रेवरियों तथा बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।
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