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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाएं 2 दिन बंद करने को HC में चुनौती
जोधपुर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के दरम्यान विभिन्न मोबाइल कंपनियों की ओर से दो दिन लगातार इंटरनेट सेवाएं बंद करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर व दिनेश मेहता की खंडपीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए गृह विभाग के सचिव, संभागीय आयुक्त व पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता धीरेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता नितिन गोकलानी व प्रवीण व्यास ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के दौरान लगातार दो दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद करने से परेशानी का सामना करना पड़ा। इंटरनेट पर अाधारित कई सेवाएं प्रभावित रहीं। विभिन्न उद्योग आदि भी बाधित हुए। लोगों को भी दिक्कत हुई।
राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर व दिनेश मेहता की खंडपीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए गृह विभाग के सचिव, संभागीय आयुक्त व पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता धीरेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता नितिन गोकलानी व प्रवीण व्यास ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के दौरान लगातार दो दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद करने से परेशानी का सामना करना पड़ा। इंटरनेट पर अाधारित कई सेवाएं प्रभावित रहीं। विभिन्न उद्योग आदि भी बाधित हुए। लोगों को भी दिक्कत हुई।
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