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सी.ई.ओ. पंजाब ने राज्य के रिटर्निंग अफसरों को सुविधा पोर्टल संबंधी करवाया अवगत
चंडीगढ़। मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस.करुणा राजू ने आज लोकसभा मतदान के मद्देनजऱ पंजाब राज्य के समूह रिटर्निंग अफसरों (RO) को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार करवाए गए सुविधा पोर्टल संबंधी जानकारी दी। डा. राजू ने कहा कि उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन पत्र जमा करवाए जाने के तुरंत बाद नामांकन पत्र सुविधा पोर्टल और सी.ई.ओ. पंजाब की वैबसाईट पर अपलोड किया जाना है। उन्होंने कहा कि समूह रिटर्निंग अधिकारी इस सम्बन्धी ज़रुरी योग्य प्रबंध, जैसे कि मैनपावर, इन्टरनेट कुनैक्शन आदि पहले ही कर लें।
उन्होंने समूह रिटर्निंग अफसरों को कहा कि अपलोड किए गए नामांकन पत्र को ई.सी.आई. की वैबसाईट, सी.ई.ओ. पंजाब की वैबसाईट, वोटर हेल्पलाइन वैबसाईट और सुविधा कैंडीडेट एप पर देखा जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने समूह आर.ओ. को फॉर्म-26 के फॉर्मेट सी-4 और सी-5 बारे भी जानकारी देते हुए बताया कि फॉर्म सी-4 में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार द्वारा अखबारों और टैलिविजऩ पर अपने अपराधिक पृष्ठभूमि बारे दिए गए इश्तिहारों के विवरण सम्बन्धी रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाना है जबकि सी-5 के द्वारा राजनैतिक पार्टियों द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्ठभूमि बारे पार्टी द्वारा अखबारों और टैलिविजऩ पर अपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी दिए गए इश्तिहारों के विवरण सम्बन्धी रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाना है।
उन्होंने समूह रिटर्निंग अफसरों को कहा कि अपलोड किए गए नामांकन पत्र को ई.सी.आई. की वैबसाईट, सी.ई.ओ. पंजाब की वैबसाईट, वोटर हेल्पलाइन वैबसाईट और सुविधा कैंडीडेट एप पर देखा जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने समूह आर.ओ. को फॉर्म-26 के फॉर्मेट सी-4 और सी-5 बारे भी जानकारी देते हुए बताया कि फॉर्म सी-4 में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार द्वारा अखबारों और टैलिविजऩ पर अपने अपराधिक पृष्ठभूमि बारे दिए गए इश्तिहारों के विवरण सम्बन्धी रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाना है जबकि सी-5 के द्वारा राजनैतिक पार्टियों द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्ठभूमि बारे पार्टी द्वारा अखबारों और टैलिविजऩ पर अपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी दिए गए इश्तिहारों के विवरण सम्बन्धी रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाना है।
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