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उन्नाव रेप मामले में सीबीआई ने एक आईएएस, दो आईपीएस अफसरों पर की कार्रवाई की सिफारिश
लखनऊ। उन्नाव रेप मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और एक आईएएस अफसर और दो आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर इस मामले में आरोपी है। घटना के वक्त आईएएस अफसर उन्नाव में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर पदस्थ थे। दो आईपीएस अफसर भी वहीं पदस्थ थे। सीबीआई ने तीनों को काम में लापरवाही का दोषी पाया है।
जांच के दौरान तीनों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद सीबीआई ने सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की। इस मामले में मखी कोतवाली पुलिस स्टेशन का एसएचओ दोषी पाए जाने के बाद से जेल में है। सीबीआई इसी मामले में उन्नाव के विधायक रह चुके कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहरा चुकी है। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर सेंगर को आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। सजा होने के कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी।
सेंगर ने साल 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप है। जिसके बाद जांच में लापरवाही को देखते हुए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।
--आईएएनएस
जांच के दौरान तीनों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद सीबीआई ने सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की। इस मामले में मखी कोतवाली पुलिस स्टेशन का एसएचओ दोषी पाए जाने के बाद से जेल में है। सीबीआई इसी मामले में उन्नाव के विधायक रह चुके कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहरा चुकी है। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर सेंगर को आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। सजा होने के कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी।
सेंगर ने साल 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप है। जिसके बाद जांच में लापरवाही को देखते हुए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।
--आईएएनएस
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