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BPL गेहूं बांटने में हेराफेरी पर डिपो होल्डर व सरपंच समेत 2 के खि़लाफ केस दर्ज

khaskhabar.com : बुधवार, 15 जनवरी 2020 9:06 PM (IST)
BPL गेहूं बांटने में हेराफेरी पर डिपो होल्डर व सरपंच समेत 2 के खि़लाफ केस दर्ज
चंडीगढ़। पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने आज पठानकोट जि़ले के गांव खियाला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं के वितरण में हेराफेरी करने के दोष अधीन सरकारी राशन डिपो के मालिक परशोतम लाल, उसकी पत्नी सोनिया, गांव की सरपंच रजनी और कमेटी मेंबर दीवानचंद के खि़लाफ़ फौजदारी केस दर्ज किया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए विजीलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि पठानकोट जि़ले के गांव खियाला में राशन डिपो चला रहे परशोतम लाल को बीपीएल परिवारों को बांटने के लिए गेहूं का कोटा अलॉट किया गया था। खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग द्वारा जांच के अनुसार इस गांव में बीपीएल परिवारों को जारी 229 नीले कार्डों सम्बन्धी दिसंबर 2014 से मार्च 2017 के समय के दौरान इस डिपो को 138 क्विंटल गेहूं अलॉट किया गया था।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि परशोतम लाल ने सरपंच रजनी और अन्यों के साथ मिलीभगत करके गरीब परिवारों को बांटने के लिए डिपो पर आया गेहूं हड़प लिया। यह गेहूं पंजाब सरकार द्वारा लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीम के अंतर्गत लाभर्थियों को नहीं बांटा गया।

प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्धी विजीलेंस ब्यूरो के पुलिस थाना अमृतसर में आईपीसी की धारा 409, 420, 465, 467, 468, 471 और 120-बी के अंतर्गत फ़ौजदारी मामला दर्ज किया गया है और दोषों की पड़ताल के लिए आगे जांच जारी है।

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