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गुरुग्राम में 'अवैध' कॉलोनी को लेकर पूर्व विधायक, 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा

khaskhabar.com : शनिवार, 22 मई 2021 8:41 PM (IST)
गुरुग्राम में 'अवैध' कॉलोनी को लेकर पूर्व विधायक, 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा
गुरुग्राम । गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) ने बादशाहपुर तहसील क्षेत्र के सेक्टर-69 में एक कृषि भूमि पर एक अवैध कॉलोनी विकसित करने के आरोप में शहर के एक पूर्व विधायक सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेक्टर-65 पुलिस स्टेशन में हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के नियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7 (1), और 7 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने शनिवार को कहा कि दिनेश भारद्वाज, वेद प्रकाश आहूजा, राजकुमार चुघ और गुरुग्राम के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, बादशाहपुर, सेक्टर-69 की राजस्व संपत्ति, हरियाणा विकास और शहरी विनियमन अधिनियम, 1975 के सेक्टर 7 ए के तहत घोषित अधिसूचित शहरी क्षेत्र गुरुग्राम के अंतर्गत आती है।

जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) आर.एस. बाथ ने कहा कि किसी भी भूमि मालिक को अधिसूचित क्षेत्र के भीतर किसी भी कॉलोनी को बनाने से पहले निदेशक, टाउन कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

बाथ ने कहा कि अधिनियम की धारा 7 (1), 7 (2) और 7 (3) अधिसूचित क्षेत्र में कॉलोनी बनाने, निर्माण और कोई नई इमारत खड़ी करने या पुरानी को फिर से खड़ी करने पर रोक लगाती है, लेकिन इन अपराधियों ने कॉलोनी विकसित करने के मकसद से धारा के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

अधिकारी ने बताया कि खसरा क्रमांक 64/9, 11, 12, 19 एवं 20 स्थित भूमि सेक्टर-69 की राजस्व संपदा में शामिल है।

प्राथमिकी में कहा गया है, जमीन दिनेश भारद्वाज की है। एक जांच में पाया गया है कि भूमि मालिक ने पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल सहित तीन अन्य लोगों की भागीदारी और समर्थन के साथ एक अनधिकृत कॉलोनी बना ली है। वे 'एवेन्यू 69' नाम से अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे थे।

--आईएएनएस

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