Advertisement
खुशखबरी- सरकार ने नई पेंशन स्कीम के अधीन राज्य का हिस्सा बढ़ाने का लिया फैसला
चंडीगढ़। राज्य की विभिन्न सरकारी मुलाजि़म जत्थेबंदियों की बड़ी मांग को स्वीकृत करते हुए पंजाब सरकार ने भारत सरकार के फ़ैसले की राह पर नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत मुलाजि़मों के लिए एक अप्रैल, 2019 से अपना हिस्सा बढ़ाने का फ़ैसला किया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्री मंडल ने प्राथमिक वेतन और महंगाई भत्तों के 10 प्रतिशत के बराबर उसकी तरफ से डाले जाते योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।
यह फ़ैसला भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं संबंधी विभाग द्वारा 31 जनवरी, 2019 को जारी किए गए नोटिफिकेशन से सम्बन्धित है।
मंत्री मंडल की मीटिंग के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एक और मुलाजि़म समर्थकीय फ़ैसला लेते हुए मंत्री मंडल ने मृत्यु-कम -सेवा मुक्ति ग्रैच्युटी का लाभ राज्य सरकार के सभी मुलाजि़मों को देने की मंजूरी दे दी है जिनमें 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद नई पेंशन स्कीम के दायरे अधीन आते मुलाजि़म भी शामिल होंगे।
मंत्री मंडल ने पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत दिए जाते लाभ की राह पर 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए मुलाजि़मों में से किसी भी मुलाजि़म की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसों को एक्स ग्रेशिया का लाभ देने को अमल में लाने की इजाज़त देने के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव को कार्य बाद मंजूरी दे दी है।
पंजाब सरकार के कुल 3,53,074 कर्मचारियों में से 1,52,646 कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के अधीन कवर होते हैं। साल 2018 -19 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों के प्राथमिक वेतन जमा डी.ए. का 10 प्रतिशत सालाना योगदान में से 585 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 645 करोड़ रुपए अदा होने की आशा है क्योंकि नई पेंशन स्कीम के अधीन पंजाब सरकार द्वारा भारत सरकार की तकरीबन सभी हिदायतों को अपनाया गया है, इसलिए यह फ़ैसला किया गया कि एक अप्रैल, 2019 से नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर हुए पंजाब सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भी प्राथमिक वेतन जमा डी.ए. का 14 प्रतिशत मासिक मैचिंग योगदान पंजाब सरकार द्वारा बढ़ा दिया जाए। इससे मौजूदा योगदान 645 करोड़ रुपए के अलावा मैचिंग योगदान का विस्तार होने पर 258 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्री मंडल ने प्राथमिक वेतन और महंगाई भत्तों के 10 प्रतिशत के बराबर उसकी तरफ से डाले जाते योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।
यह फ़ैसला भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं संबंधी विभाग द्वारा 31 जनवरी, 2019 को जारी किए गए नोटिफिकेशन से सम्बन्धित है।
मंत्री मंडल की मीटिंग के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एक और मुलाजि़म समर्थकीय फ़ैसला लेते हुए मंत्री मंडल ने मृत्यु-कम -सेवा मुक्ति ग्रैच्युटी का लाभ राज्य सरकार के सभी मुलाजि़मों को देने की मंजूरी दे दी है जिनमें 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद नई पेंशन स्कीम के दायरे अधीन आते मुलाजि़म भी शामिल होंगे।
मंत्री मंडल ने पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत दिए जाते लाभ की राह पर 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए मुलाजि़मों में से किसी भी मुलाजि़म की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसों को एक्स ग्रेशिया का लाभ देने को अमल में लाने की इजाज़त देने के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव को कार्य बाद मंजूरी दे दी है।
पंजाब सरकार के कुल 3,53,074 कर्मचारियों में से 1,52,646 कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के अधीन कवर होते हैं। साल 2018 -19 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों के प्राथमिक वेतन जमा डी.ए. का 10 प्रतिशत सालाना योगदान में से 585 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 645 करोड़ रुपए अदा होने की आशा है क्योंकि नई पेंशन स्कीम के अधीन पंजाब सरकार द्वारा भारत सरकार की तकरीबन सभी हिदायतों को अपनाया गया है, इसलिए यह फ़ैसला किया गया कि एक अप्रैल, 2019 से नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर हुए पंजाब सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भी प्राथमिक वेतन जमा डी.ए. का 14 प्रतिशत मासिक मैचिंग योगदान पंजाब सरकार द्वारा बढ़ा दिया जाए। इससे मौजूदा योगदान 645 करोड़ रुपए के अलावा मैचिंग योगदान का विस्तार होने पर 258 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
चंडीगढ़
पंजाब से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement