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रिश्वत लेने वाले आयकर निरीक्षक को 5 साल जेल और 50 हजार रु. अर्थदंड
बीकानेर। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार अग्रवाल ने रिश्वत लेने के एक मामले में आयकर विभाग के तत्कालीन निरीक्षक को पांच साल का कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गंगाशहर निवासी परिवादी पूनमचंद चौरड़िया ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को रिपोर्ट दी थी कि उसकी फर्म रामदेव ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की शिकायत पर निरीक्षक शिवरतन भाटी ने प्रकरण न बनाने और मामले को रफा-दफा करने की बदले 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन करवाया। तीन नवंबर, 14 को ब्यूरो ने निरीक्षक भाटी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उससे 25,000 रुपए बरामद कर लिए।
इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने घूसखोर निरीक्षक को पांच साल के कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 और बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन राजेन्द्र तंवर ने की।
गंगाशहर निवासी परिवादी पूनमचंद चौरड़िया ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को रिपोर्ट दी थी कि उसकी फर्म रामदेव ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की शिकायत पर निरीक्षक शिवरतन भाटी ने प्रकरण न बनाने और मामले को रफा-दफा करने की बदले 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन करवाया। तीन नवंबर, 14 को ब्यूरो ने निरीक्षक भाटी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उससे 25,000 रुपए बरामद कर लिए।
इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने घूसखोर निरीक्षक को पांच साल के कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 और बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन राजेन्द्र तंवर ने की।
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