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अब ट्रैफिक रूल तोड़ना पड़ेगा भारी, मोटर वाहन विधेयक में संशोधन को मंजूरी, जानें नया नियम
नई
दिल्ली। यातायात के नियमों की अनदेखी करना अब आपको मुसीबत में डाल सकता
है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की
बैठक में सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी
है। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया
गया है। संशोधित विधेयक में 10 गुना तक जुर्माने और जेल तक की सजा का
प्रावधान किया गया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यातायात
नियमों का उल्लंघन कर बच निकलने वालों पर नकेल कसी जा सके।
इस विधेयक के अनुसार यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस विधेयक में कुछ नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के तौर पर 1 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा अयोग्य घोषित किये जाने के बाद भी लगातार वाहन को इस्तेमाल में लाने पर भी 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इन नियमों के उल्लंघन पर लगेगा सख्त जुर्माना...
इस विधेयक के अनुसार यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस विधेयक में कुछ नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के तौर पर 1 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा अयोग्य घोषित किये जाने के बाद भी लगातार वाहन को इस्तेमाल में लाने पर भी 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इन नियमों के उल्लंघन पर लगेगा सख्त जुर्माना...
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