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विमान के अपहरण की अफवाह फैलाने के मामले में इस शख्स को हुई उम्रकैद
अहमदाबाद। प्लेन हाईजैक की अफवाह फैलाने पर बिरजू किशोर सल्ला नाम के व्यक्ति को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आज मंगलवार को एंटी-हाइजैकिंग एक्ट 2016 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बिरजू पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के आदेशानुसार बिरजू को फ्लाइट में मौजूद पायलट को 1 लाख, हर एयर होस्टेस को 50-50 हजार और प्रत्येक यात्री को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा देना होगा।
घटना के अनुसार जवाहरात व्यवसायी बिरजू 30 अक्टूबर 2017 को जेट एयरवेज की मुंबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट के बिजनेस क्लास में सफर कर रहा था। तब उसने टॉयलेट में टिश्यू पेपर बॉक्स पर अंग्रेजी और ऊर्दू में धमकी भरा खत लिखा था। इसमें लिखा था कि प्लेन में हाइजैकर्स मौजूद हैं।
अपहरणकर्ताओं ने विमान को अपने घेरे में ले लिया है और दिल्ली में इसे नहीं उतरना चाहिए। इस विमान को सीधे पाक अधिकृत कश्मीर ले जाना चाहिए। इसके बाद तुरत-फुरत में फ्लाइट की इमर्जेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। विमान को सुरक्षा कारणों के मद्देनजर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए डायवर्ट किया गया।
घटना के अनुसार जवाहरात व्यवसायी बिरजू 30 अक्टूबर 2017 को जेट एयरवेज की मुंबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट के बिजनेस क्लास में सफर कर रहा था। तब उसने टॉयलेट में टिश्यू पेपर बॉक्स पर अंग्रेजी और ऊर्दू में धमकी भरा खत लिखा था। इसमें लिखा था कि प्लेन में हाइजैकर्स मौजूद हैं।
अपहरणकर्ताओं ने विमान को अपने घेरे में ले लिया है और दिल्ली में इसे नहीं उतरना चाहिए। इस विमान को सीधे पाक अधिकृत कश्मीर ले जाना चाहिए। इसके बाद तुरत-फुरत में फ्लाइट की इमर्जेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। विमान को सुरक्षा कारणों के मद्देनजर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए डायवर्ट किया गया।
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