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Bihar News : पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन, डीएम ने जारी किए निर्देश
पटना। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने बवाल मचा दिया है। बीते 24 घंटों में राज्य के अलग-अलग जिलों से 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 200 से भी ज्यादा मामले सिर्फ राजधानी पटना के हैं। पटना के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में 10 से 16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी कार्यालय, धार्मिक स्थान आदि बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जिले में सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम में 4 से 7 बजे तक अनिवार्य सेवा की दुकानें खुलेंगी। इसमें राशन, दूध, दवा जैसी जरूरी दुकानें शामिल हैं। बैंक, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कॉमर्स से होम डिलीवरी को छूट दी गई है।
इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी कार्यालय, धार्मिक स्थान आदि बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जिले में सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम में 4 से 7 बजे तक अनिवार्य सेवा की दुकानें खुलेंगी। इसमें राशन, दूध, दवा जैसी जरूरी दुकानें शामिल हैं। बैंक, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कॉमर्स से होम डिलीवरी को छूट दी गई है।
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