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AES मामले में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और पांडेय के खिलाफ जांच के आदेश
मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से हो रही बच्चों की मौतों पर मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के खिलाफ दायर एक परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं।
मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सूर्यकांत तिवारी की अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) को इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर लगाए गए लापरवाही के आरोप सही हैं।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख तय की है। मुजफ्फरपुर के भिखनपुर गांव निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने बिहार में एईएस यानी चमकी बुखार से हो रही बच्चों की मौत को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के खिलाफ 16 जून को परिवाद पत्र दायर किया था।
मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सूर्यकांत तिवारी की अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) को इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर लगाए गए लापरवाही के आरोप सही हैं।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख तय की है। मुजफ्फरपुर के भिखनपुर गांव निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने बिहार में एईएस यानी चमकी बुखार से हो रही बच्चों की मौत को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के खिलाफ 16 जून को परिवाद पत्र दायर किया था।
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